प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है (What is Prime Minister
Housing Scheme)
प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना (IAY)
जिसके नाम को बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) कर दिया गया. इसकी शुरुआत हमारे देश के
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2015 में की गयी थी. इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रो के आर्थिक रूप से
कमज़ोर वर्गों के लोगो को खुद का पक्का घर बनाने के लिए तथा पुराने घर की मरम्मत
के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (pradhan mantri awas yojana
apply 2020)
के
तहत समतल भूमि पर पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार 1 लाख 20 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है तथा पहाड़ी इलाके में पक्के
घर के निर्माण के लिए सरकार 1
लाख 35 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है?
प्रधानमंत्री आवास योजना(pradhan mantri awas yojana apply 2020) भारत
सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से नगरों/गावो में रहने वाले निर्धन लोगों को
उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल घर प्रदान किये जाते है. प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र
सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास
योजना ग्रामीण संचालित योजना है. इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध
करना है.इस के लिए सरकार 20 लाख घरो का निर्माण करवाएगी जिनमे से 18 लाख घर झुग्गी
–झोपड़ी वाले इलाके में बाकि 2 लाख शहरों के गरीब इलाकों में किया जायेगा.
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य (Objective of Prime Minister
Housing Scheme)
जैसे की हम सब जानते है की हमारे देश के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रो में
रहने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग जो अपना खुद का पक्का घर बनाना चाहते
है लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह नहीं बना पाते. प्रधानमंत्री ग्रामीण
आवास योजना(pradhan
mantri awas yojana apply 2020) के अंतर्गत ग्रामीण/शहरी क्षेत्रो के कमज़ोर
वर्गों के लोगो स्वयं का पक्का घर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता
प्रदान करना तथा गरीब लोगो के स्वयं का पक्का बनाने का सपना साकार करना ही इस
योजना का मकसद है.
प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेषताएं (Features of Pradhan Mantri Awas
Yojana)
- इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
- ग्रामीण आवास योजना (pradhan mantri awas yojana apply 2020) के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया जायेगा जिसमे रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है.
- इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रो में इकाई सहायता 1.20 लाख रूपये है और पर्वतीय क्षेत्रो में इकाई सहायता 1.35 लाख रूपये है.
- इस योजना की कुल लागत 1 ,30 075 करोड़ रूपये है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 60 :40 के अनुपात में वहन की जाएगी.
- ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार का निर्धारण SECC 2011 के आकड़ो के आधार पर किया जायेगा.
- किसी राज्य में दुर्गम क्षेत्र का वर्गीकरण राज्य सरकारों को करना होगा. इस तरह का वर्गीकरण किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत राज्य में मौजूदा वर्गीकरण के आधार पर और मापदंड पर आधारित कार्यप्रणाली का प्रयोग करते हुए किया जायेगा.
- हिमाचल राज्य – जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भी इस श्रेणी में शामिल किया जायेगा.
प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता (Eligibility for Pradhan
Mantri Awas Yojana)
- आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए
- आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए
- आवेदक BPL धारक होना चाहिए
- घर का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नही होना चाहिए
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents required for
Pradhan Mantri Awas Yojana)
- आधार कार्ड
- आवेदक का पहचान पत्र
- आवेदक का बैंक खाता (बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पत्र व्यवहार का पता
- आय प्रमाण पत्र
- घर बनाने हेतु जमीन का कागज
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करे (How to apply for Pradhan
Mantri Awas Yojana)
1.प्रधानमंत्री
आवास योजना ग्रामीण (Pradhan
Mantri Awas Yojana Rural)
(pradhan
mantri awas yojana apply 2020) इस योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण
व्यक्तियों को केवल जन सेवा केंद्र में जाकर एक फॉर्म या ब्लाक ऑफिस में जाकर एक
फॉर्म भरना होता है. इसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थियों चुनाव किया जाता है
और अंतिम लिस्ट उच्च अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है.
(pradhan
mantri awas yojana apply 2020) इस योजना के तहत लाभार्थी के चुनाव में
सत्यता और पारदर्शिता सरकार का मुख्य उद्देश्य है. इसके अंतर्गत इस बात का ध्यान
रखा जायेगा की इस योजना के तहत लाभ केवल उन लोगों को मिले जिसे इसकी सच में जरुरत
है. इस योजना में लाभार्थियों का चयन करने के लिए एसईसीसी SECC (सोशिओ
इकोनोमिक कास्ट सेन्सस) का उपयोग किया जायेगा जिसका सत्यापन ग्राम सभा द्वारा किया
जायेगा.
इस योजना के तहत चयन निम्न बिन्दुओं के आधार पर किया जायेगा
पात्र लाभार्थी : (pradhan
mantri awas yojana apply 2020) इस योजना के तहत संपूर्ण भारत में कोई भी
व्यक्ति जिसके पास स्वयं का घर नहीं है या जो कि 1, 2 या अधिक कमरों
के कच्चे घर में रहता हो या जिसके घर में छत नहीं हो वह इस योजना के तहत लाभ ले
सकता है. इस योजना का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक नहीं है की लाभार्थी बीपीएल कार्ड
होल्डर हो.
घर का कंस्ट्रक्शन (Construction of House)
- कंस्ट्रक्शन के लिए प्राप्त राशि : प्रधानमंत्री आवास योजना (pradhan mantri awas yojana apply 2020) के द्वारा जो भी व्यक्ति लाभ लेना चाहते है उन्हें अपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए सरकार की तरफ से पैसे दिए जायेंगे. यह सहायता मैदानी इलाकों में 1 लाख 20 हजार की होगी वहीं डिफिकल्ट एरिया, आईएपी यूनिट्स और हिमालय के राज्यों में यह सहायता राशि बडाकर 1 लाख 35 हजार की गई है. इसका मुख्य उद्देश्य इन सभी एरिया में पक्का घर उपलब्ध करवाना है.
- पक्के घर से तात्पर्य : यहाँ पक्के घर से सरकार का तात्पर्य ऐसे मकानों से है जो आने वाले 30 सालों तक घर में रहने वालों की रक्षा विभिन्न मौसम और परिस्थियों से निपटने में कर पाये. इसके अलावा इस घर में आधारभूत सुविधाए जैसे बिजली, पानी और वाश एरिया आदि होना भी आवश्यक है.
- घर की बनवाई : (pradhan mantri awas yojana apply 2020) इस योजना के तहत घर की बनवाई के लिए 90 से 95 दिन के लिए अनस्किल्ड लेबर मनरेगा की तरफ से दिये जाते है. अगर घर का मालिक चाहे और तो वह खुद भी अपने घर को बना सकता है और वह खुद अपने आप को मनरेगा के अंतर्गत 90 दिनों का वेतन पाने के लिए इनरोल करवा सकता है. अगर मालिक स्वयं इसे बनाने में सक्षम नहीं है तो उसे मनरेगा की तरफ से अनस्किल्ड मजदूर प्रदान किये जायेंगे. और यह बनवाई घर के लिए दिये जाने वाले 1 लाख 20 हजार में शामिल नहीं होगी.
- घर की बनवाई किसी कांट्रेक्टर के द्वारा नहीं की जाएगी : (pradhan mantri awas yojana apply 2020) इस योजना के तहत यह नियम तय है की इसमे लाभार्थी को अपना घर स्वयं बनाना होगा . अगर इसमे किसी कांट्रेक्टर या एजेंट द्वारा कंस्ट्रक्शन पाया जाता है तो सरकार के पास इसे बिच में निरस्त करने का पुरा अधिकार होता है. यह घर किसी सरकारी विभाग या एजेंसी के द्वारा भी नहीं बनाया जा सकता इसमे केवल वही लोग भाग ले सकते है, जो की इस योजना के लिए ऑथोराइसड हो.
- स्वच्छ भारत अभियान : ग्रामीण क्षेत्रोँ में इन पक्के घरो में टॉयलेट को बनवाना जरुरी है, और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गाँवो में घरो के निर्माण के वक्त स्वच्छ भारत अभियान की तरफ से टॉयलेट निर्माण के लिए 12 हजार की राशि दी जाएगी.
- मकान का साइज़ : इस योजना के अनुसार बनाए जाने वाले घरों का साइज भी निश्चित है. सरकार द्वारा यह साइज़ 25 स्वेयर मीटर तय किया गया है जिसमे कुकिंग और हाइजीनिक एरिया भी शामिल है.
किये जाने वाले कार्यो और मजदूरों की मेपिंग (Mapping of
Field Function and Mason)
- (pradhan mantri awas yojana apply 2020) इस योजना के तहत आपको घर बनाने के आर्डर मिलने से पहले बीडीओ या ब्लाक लेवल ऑफिसर जो की राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होते है वह लाभार्थी का प्रधानमंत्री आवास योजना पर अपडेट किये हुए फोटो का सत्यापन करते है. यह फोटो लाभार्थी द्वारा अपनी जगह के सामने जहाँ वह घर बनाना चाहता है वहाँ खड़े होकर लिया जाता है. अगर लाभार्थी पहले से बने हुए घर को पुनः ठीक करना चाहता है तो उसे यह बात भी एप के जरिये क्लियर करनी होगी.
- अगर किसी परिस्थिति में लाभार्थी को जगह भी सरकार की तरफ से या अन्य किसी पब्लिक लैंड जैसे पंचायत की जमीन, कम्युनिटी की जगह या अन्य किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा प्रदान की जाती है, तो ऐसी जगह पर बिजली और पानी की सुविधा पहले से प्राप्त होना तय होता है. सरकार ने यह पहले ही सुनिश्चित किया है कि वर्तमान वेट लिस्ट के फाइनल होने के बाद ऐसे लोगों की जरुरत पर भी ध्यान दिया जायेगा जिनके पास स्वयं की जगह उपलब्ध नहीं है.
लाभार्थी की लिस्ट जारी करना (Issue of Sanction Letter to
Beneficiary)
- (pradhan mantri awas yojana apply 2020) इस योजना के तहत अंतिम सूची एमआईएस-आवास सॉफ्टवेयर में रजिस्टर हुए आवेदको के नाम के आधार पर बनाई जाती है. इस योजना में रजिस्टर करते वक्त आवेदक को अपना नाम, बैंक एकाउंट डिटेल, आधार कार्ड नंबर और मनरेगा कार्ड नंबर रजिस्टर करना आवश्यक होता है. इसके अलावा आवेदक को अपना मोबाइल नंबर भी देना होता है.
- रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदक की डिटेल और बैंक एकाउंट का वेलिडेशन किया जाता है. इसके बाद प्रत्येक लाभार्थी के लिए सेनसेशन लेटर व्यक्तिगत रूप से बनाया जाता है और प्रत्येक के लिए एक अलग प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण आईडी और क्विक रेस्पोंसे कोड जनरेट किया जाता है. इस योजना के तहत अलोटमेंट पति व पत्नी दोनों के सयुक्त नाम पर किया जाता है, परंतु अगर आवेदक कोई विधवा महिला, अविवाहित महिला या सेपरेट व्यक्ति हो तो यह जरुरी नहीं होता. इस स्थिति में स्टेट में केवल महिलाओं के नाम पर भी अलोटमेंट किये जातें है. अगर किसी स्थिति में यह आवेदन किसी दिव्यांग के नाम पर किया गया है तो यह अलोटमेंट भी केवल उस व्यक्ति के नाम पर ही किया जायेगा.
- लाभार्थी को उसके चयन की जानकारी उसके द्वारा दिये गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस करके प्रदान की जाती है. लाभार्थी यह सेंसेशन आर्डर ब्लाक ऑफिस पर जाकर या अपनी प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण की आईडी का उपयोग करके इसकी ऑफिसियल वेबसाइट से भी निकाल सकता है.
- लाभार्थी को सेंसेशन लेटर मिलने के बाद 12 महीनों में उसके द्वारा घर का निर्माण करना आवश्यक है. अगर इस प्रक्रिया में किसी तरह की देरी होती है तो यह प्रोजेक्ट में कोम्प्लिकेशन उत्पन्न करता है.
लाभार्थी को पैसे प्राप्त होना (Release Instalment to
Beneficiary)
(pradhan
mantri awas yojana apply 2020) इस योजना के तहत लाभार्थी को उसका पहला
इंस्ट्रूमेंट सेक्शन लेटर इशू होने के 7 दिन के अंदर मिल जाता है. यह इंस्टोलमेंट
लाभार्थी को उसके बैंक एकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है. इसके बाद सरकार
द्वारा उस बैंक से यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह यह जानकारी एसएमएस के द्वारा
लाभार्थी को उसके मोबाइल में पंहुचाएगी.
फाइनेंसियल ईयर की शुरुआत में यह तय किया जाता है की लाभार्थी को
कितने इन्स्टॉलमेंट में और कितने पैसे दिये जायेंगे. इसकी राशि कम से कम तीन
इन्स्टॉलमेंट में दी जाती है और घर के कंस्ट्रक्शन की 7 स्टेज होती है.
घर के लिए मंजूरी मिलना (House Sanction)
- आधार (Foundation)
- नीव (Plinth)
- खिड़की दरवाजें (Windowsill)
- छत (Lintel)
- (Roofcast)
- पुरा घर बनकर तैयार (Completed)
- घर के लिए पहली इंस्टालमेंट तो घर के लिए मंजूरी मिलते ही मिल जाती है परंतु दूसरी और तीसरी इंस्ट्रूमेंट के लिए घर के कंस्ट्रक्शन पर नजर रखी जाती है. और दूसरी इन्सटॉलमेंट फाउंडेशन और नीव के बनने के बाद मिलती है.
- इसके बाद तीसरी और अंतिम इन्सटॉलमेंट के लिए चौथी, पाँचवी या छट्वी में से किसी भी स्टेज की मैपिंग करके पैसा लाभार्थी के एकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है.
इस योजना के तहत मिलने वाली कुल राशि (Total Amount for
Beneficiary)
- (pradhan mantri awas yojana apply 2020) इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रोँ में 1 लाख 20 हजार की राशि सरकार की तरफ से लाभार्थी को दी जाएगी, जो की एक सब्सिडी होगी.
- इसके अलावा इसमे स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से 12 हजार रुपय टॉयलेट के निर्माण के लिए दिये जायेंगे.
- घर की बनाई के लिए 18 हजार रुपए की राशि मनरेगा की तरफ से मिलेगी. जो की लाभार्थी स्वयं भी 90 दिन मजदूरी करके प्राप्त कर सकता है.
- इन सबके अलावा अगर लाभार्थी चाहे तो एक्स्ट्रा पैसो के लिए 70 हजार का लोन बैंक से ले सकता है. इसके लिए विभिन्न बैंक और फाइनेंसियल संस्थाओं में यह सुविधा उपलब्ध है.
2.प्रधानमंत्री
आवास योजना शहरी (Prime
Minister Housing Scheme Urban)
भारत में मौजूद कोई भी व्यक्ति यदि प्रधान मंत्री आवास योजना (pradhan mantri awas yojana
apply 2020) का लाभ लेना चाहता है तो
वह इसकी अधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in के जरिए या जन
सुविधा केन्द्रों में जाकर इसमें आवेदन कर सकता है.
जन सुविधा केंद्र में जाकर आवेदन की प्रक्रिया :
- यदि आप इस योजना में अपना नाम दर्ज करवाना चाहतें है तो आपको सर्वप्रथम अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र में जाना होगा, और अपना आवेदन दर्ज करवाना होगा.
- जब आप इस जन सुविधा केंद्र में जायेंगे तो आपको अपने साथ अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फोटो और आधार कार्ड लेजाना अनिवार्य होगा. इसके आलावा आपको इस आवेदन के लिए 25 रूपए फीस भी जमा करनी होगी.
- जब आपकी आवेदन कि प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो आपको वहाँ से एक रसीद प्रदान की जाएगी. इस रसीद में आपका फोटो और आपका आवेदन क्रमांक मौजूद होगा. इस आवेदन क्रमांक के जरिए आप अपने आवेदन कि स्थिति का पता लगा सकतें है.
प्रधान मंत्री आवास योजना कि अधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/#
के माध्यम से आवेदन कि प्रक्रिया :
- अगर आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहतें है तो आपको सर्वप्रथम इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा. आप डायरेक्ट इस लिंक https://pmaymis.gov.in/Open/Check_Aadhar_Existence.aspx?comp=b पर क्लिक करके भी वहाँ पहुच सकतें है.
- जब आप इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर पंहुच जाते है तो आपको यहाँ उपर मौजूद सिटीजन असेसमेंट के ऑपशन पर जाकर अपना विकल्प चुनना होगा.
- जब आप यह प्रक्रिया पूर्ण कर लेते है तो आप अगले पेज पर पंहुच जायेंगे अब आपको यहाँ अपना आधार नंबर डालकर चेक पर क्लिक करना होगा. और यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप यहाँ आवेदन करने के लिए पात्र नहीँ होंगे.
- जब आप यह प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे तो अगले पेज पर आपके सामने आवेदन फॉर्म मौजूद होगा. अब आपको यहाँ सभी जानकारी सही-सही भरना होगा.
- इसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट कर देते है तो आपके सामने आवेदन क्रमांक आएगा जिसे आप कही सेव करके रख ले क्योंकि ये आपको भविष्य में अपने आवेदन कि स्थिति जानने के लिए काम में आएगा.
लाभार्थी (Beneficiaries):
- (pradhan mantri awas yojana apply 2020) इस योजना के अंतर्गत शहरी लाभार्थियों की श्रेणी में सर्वप्रथम झोपडपट्टीयों को शामिल किया गया है. किसी शहर का ऐसा हिस्सा जहाँ लगभग 300 व्यक्ति या 60-70 परिवार बिना बुनियादी सुविधा जैसे बिजली, वाश एरिया और गंदगी भरे माहोल में गलत तरीको से बने मकानों में अपना जीवन व्यतीत करतें है उसे झोपड़पट्टी का नाम दिया गया है. इस योजना के तहत सरकारी प्रयासों से इन घरो में रहने वाले लोगों को स्वयं का और बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है.
- इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में लाभार्थियों की सूची में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS, Economic weaker section), कम आय वाले समूह (LIGs, Low income Groups) और माध्यम आय समूह (MIG, Middle income groups) शामिल है. वे परिवार जिनकी आय 3 लाख से कम है उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कि श्रेणी में, जिनकी आय 3 से 6 लाख के मध्य है उन्हें कम आय वाले समूह में और जिनकी आय 6 से 18 के मध्य है उन्हें माध्यम आय वर्ग में रखा गया है. इनमें से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इस योजना का संपूर्ण लाभ ले सकतें है वहीं एल आई जी और एम आई जी वर्ग केवल क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का लाभ लेने के पात्र होंगे.
- (pradhan mantri awas yojana apply 2020) इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और एलआईजी और एमआईजी कि पहचान करने के लिए व्यक्ति को सेल्फ सर्टिफिकेट या एफिडेविट अपनी लोन एप्लीकेशन के साथ जमा करना होगा.
- एक लाभार्थी के संपूर्ण परिवार में पति, पत्नी अविवाहित बेटे और बेटियां शामिल होंगी. इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि लाभार्थी के परिवार में लाभार्थी या अन्य किसी के भी नाम भारत में कही पर भी कोई पक्का घर रजिस्टर्ड ना हो.
योजना के विभिन्न फेज (Different Phase of Scheme)
- (pradhan mantri awas yojana apply 2020) इस योजना के लांच होने के बाद से लेकर साल 2022 तक इसमें 3 फेज में काम किया जायेगा ये तीन फेज इस प्रकार है.
- अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक इस योजना के अंतर्गत चयनित राज्यों के 100 शहरो में कार्य किया गया.
- इसके बाद इस योजना का फेज 2 अप्रैल 2017 से शुरू होकर मार्च 2019 तक चलेगा. इसमें भारत के अन्य 200 शहरोँ को भी शामिल किया जायेगा. और वहाँ के लाभार्थियों का चयन कर उन्हें लाभ दिलाये जायेंगे.
- इस योजना का तृतीय फेज अप्रैल 2019 से चालू होकर मार्च 2022 तक चलेगा जिसमें अन्य बचे हुए शहरों को भी कवर कर संपूर्ण भारत में सबके पास स्वयं का आवास उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी.
योजना के विभिन्न भाग (Different Parts of Scheme)
- (pradhan mantri awas yojana apply 2020) इस योजना के अंतर्गत शहरोँ में तीन तरीको से अलग अलग इनकम ग्रुप वाले लोगों को अपना स्वयं का घर उपलब्ध करवाने कि कोशिश कि जा रही है. इस अलग अलग इनकम ग्रुप के आधार पर विभिन्न भागों में विभाजित लोगों को मिलने वाली सुविधाए भी निम्न होगी. निचे पॉइंट्स में इन लोगों को मिलने वाली सुविधा का विस्तार से वर्णन किया गया है.
- इन-सीटू” स्लम रिडेवलपमेंट (In-situ Slum Redevelopment) : यहाँ इन-सीटू से तात्पर्य मुख्य वास्तविक स्थान से है. और यह इन-सीटू स्लम रिडेवलपमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है. भारत के शहरी क्षेत्रोँ में झोपड़पट्टीयों में रहने वालें लोगों को सभी जरुरी सुविधाए उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह योजना का शुरुआत की गई है. इसके अंतर्गत झोपड़पट्टीयों कि जगह को उपयोग करकें और प्राइवेट संस्थानों कि भागीदारी के साथ इन झोपड़पट्टीयों का पुनर्विकास किया जायेगा और इसे आधारभूत सुविधा से युक्त रहने लायक स्थान में परिवर्तित किया जायेगा. इस तरह से जिस जगह पर झोपड़पट्टीयां बनाई गई है उसका उपयोग कर सेनेटरी सुविधा से युक्त, सुलभ और बेहतर घर बनाकर लोगों को उपलब्ध कराये जायेंगे. सरकारी या निजी जमीन पर उपलब्ध झोपडपट्टीयों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जायेगा और इस योजना में शामिल निजी भागीदारो को विभिन्न राज्यों में खुली बोली लगाकर चुना जायेगा.
- (pradhan mantri awas yojana apply 2020) इस योजना के तहत लाभार्थियों का योगदान केंद्र सरकार के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा तय किया जायेगा. इसमें कटऑफ की पात्रता भी राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी. और केंद्र शासित प्रदेशो में यह अधिकार वहा कि सरकार के पास होंगे. यह योजना संबंधित स्थानों से झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों से परामर्श के बाद और उनके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी.
- राज्य में मौजूद सरकार द्वारा झोपड़पट्टी से पुनर्निवास के लीये प्रत्येक घर को 1 लाख रूपए तक का अनुदान दिया जा सकता है. यह राशी उन सभी लाभार्थियों को मिलेगी जो इस योजना के अंतर्गत योग्य होंगे. यह 1 लाख रूपए एक औसत राशी से अंतिम निर्णय राज्य में मौजूद सरकार द्वारा लिया जायेगा.
- इन बन रहें घरो का लाभार्थियों को पूर्णत स्वामित्व दिया जायेगा या यह घर लीज पर दिए जायेंगे यह अधिकार भी पूर्ण रूप से राज्य सरकार के पास होगा.
- (pradhan mantri awas yojana apply 2020) इस योजना के तहत बने घरो में दो घटक होंगे: झोपड़ी पुनर्निवास घटक और मुफ्त बिक्री घटक. झोपड़ी पुनर्निवास घटक में बुनियादी सुविधाओं के साथ एक घर मिलेगा, और मुफ्त बिक्री घटक में स्लम डेवलपर्स ओपन मार्केट में घरो को बेचने में सक्षम होंगे.
- जब तक झोपड़पट्टी के एरिया में विकास का कार्य चलेगा तब प्राइवेट डेवेलपेर्स झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्तियों को अल्पकालिक आवास कि व्यवस्था करके देंगे.
क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (Credit Link Subsidy Scheme)
- (pradhan mantri awas yojana apply 2020) इस योजना का एक अन्य भाग क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के द्वारा अफोर्डेबल हाउस उपलब्ध करवाना है. इसके अंतर्गत भी अलग-अलग इनकम ग्रुप में लोगों को विभाजित किया गया है. इसका विवरण इस प्रकार है :
- प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत शहरोँ में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और कम आय वाले समूहों के लिए सरकार ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को परिचित करवाया.
मुख्य बिंदु और लाभ (Key points and benefits)
इस योजना के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लोगों के लिए घर
उपलब्ध करवाने के लिए इन्हें विभिन्न बैंकों और अन्य फाइनेंसियल इंस्टीट्यूट के
द्वारा 6.5 प्रतिशत की दर से 20 सालो कि समय अवधी के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा.
ताकि उन्हें अपना स्वयं का घर बनवाने में दिक्कत ना हो.
- (pradhan mantri awas yojana apply 2020) इस योजना के तहत लाभार्थी को यह सब्सिडी 6 लाख के लोन अमाउंट पर ही दी जाएगी इसके अतिरिक्त यदि लाभार्थी अन्य लोन लेता है तो वह उसे वर्तमान में मौजूद ब्याज दरो पर ही अदा करना होगा.
- इस योजना के अंतर्गत पहले लाभार्थी को लोन का पूरा इएमआई ऋण खाते के माध्यम से बैंक या फाइनेंसियल इंस्टिट्यूट में जमा करना होगा उसके पश्चात् उस विभाग द्वारा मासिक किश्त का अमाउंट काटकर सब्सिडी कि राशि वापस लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी.
- केंद्र के नियम के आधार पर यह आवास घर के महिला मुखिया सदस्य या घर में पति व् पत्नि के संयुक्त नाम पर होगा. केवल घर में बालिग महिला कि अनुपस्थिति में ही यह घर घर के पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है.
- (pradhan mantri awas yojana apply 2020) इस योजना के तहत बन्ने वालें घरो में कमरों के अतिरिक्त रसोई शौचालय और बिजली पानी कि आधारभूत सुविधा होना अनिवार्य है.
- इडब्ल्यूएस ग्रुप के अंतर्गत लाभ लेने वाले व्यक्तियों कि वार्षिक आय 3 लाख तक होना चाहिए तभी वे इस योजना के पात्र होंगे. और एलआईजी के अंतर्गत लाभ लेने वाले व्यक्तियों के वार्षिक आय 3 से 6 लाख तक होना चाहिए तभी वे इसके पात्र होंगे.
- (pradhan mantri awas yojana apply 2020) इस योजना के तहत इडब्ल्यूएस ग्रुप में बनने वाले घरो का एरिया 30 स्क्वायर मीटर होना चाहिए और इसी तरह एलआईजी ग्रुप के अंतर्गत बनने वाले मकानों के लिए एरिया 60 स्क्वायर मीटर होना चाहिए. अगर लाभार्थी चाहे तो इससे बड़े एरिया पर भी अपना घर बनवा सकता है परन्तु यूज़ सब्सिडी केवल 6 लाख के लोन अमाउंट पर ही मिलेगी.
उम्मीद है की जो भी जानकरी आपके साथ साझा किया गया है उससे आपको मदद
मिली होगी. इस आर्टिकल से सम्बंधित आपका कुछ सुझाव और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में
कमेट करके जरुर बताये. धन्यवाद
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