नमस्ते मेरा नाम उमेश है और उमेश टॉक्स वेबसाइट पर आप सभी का
बहुत-बहुत स्वागत है. आज के इस आर्टिकल हम जानेंगे की Pollution certificate (PUC) क्या
होता है,
कैसे बनाये और ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करे, क्युकी आप सभी को पता ही है की नए नियम के अनुसार
driving license,
insurance, और गाड़ी के पेपर के साथ-साथ Pollution certificate (PUC) नही है तो आपका
चालान कट सकता है.
तो चलिए शुरुआत करते है.
Pollution
certificate (PUC) क्या है?
Pollution
certificate (PUC) गाडियों से जो धुँआ (emission) निकलता
है, वह पर्वारण के लिए खरतनाक हो सकता है. इस तरह के प्रदुषण के लिए पर्यावरण को
ध्यान के रखते हुए जो मानक (pollution
standards) तय किया गया है. उसके हिसाब से आपकी गाड़ी का धुँआ प्रदुषण फैला रहा
है, इस बात की पुष्टि करने के लिए वाहन जाच (pollution test) के बाद जो सर्टिफिकेट जरी किया जाता है उसे Pollution certificate (PUC)
कहते है. यह भारत में सभी प्रकार के इंजन या मोटर वाली गाडियों के लिए अनिवार्य
है.
Pollution
certificate (PUC) कैसे बनवाए?
Pollution
certificate (PUC) बनवाने के लिए वाहन जाच केंद्र पर जाना पड़ता है जो की आपके शहर में
पेट्रोल पंप या फिर उसके आस-पास में मैजूद रहता है. वहा पर जाने के बाद वाहन जाच
केंद्र के कार्यपालक आपके गाड़ी का pollution चेक करता है की आपकी गाड़ी कितनी
pollution यानि की ख़राब धुआ निकाल कर रही है. उसके हिसाब से Pollution certificate (PUC)
बना कर दिया जाता है. Pollution certificate (PUC) जाच के समय अगर
गाड़ी में प्रदुषण की मात्रा तय मानक से ज्यादा है तो प्रदुषण जाच केंद्र को
रजिस्ट्रेशन नंबर में सम्बंधित अधिकारी के पास एक दिन के भीतर देना होता है उसके
बाद उस गाड़ी का दोबारा जाच की जा सकती है और करवाई भी हो सकती है.
Pollution
certificate (PUC) का वैधता और कीमत
अगर आप गाड़ी खरीदते है तो उसके साथ Pollution certificate (PUC) दिया जाता है
जिसकी वैधता एक साल का होता है . उसके बाद गाड़ी को जाच करा फिर से Pollution certificate (PUC)
बनवाना पड़ता है . आम तौर पर Pollution
certificate (PUC) का वैधता 6 महीने की होती है यानि की आपको हर 6 महीने पर जाच करा Pollution certificate (PUC)
बनवाना होता है.
गाड़ी किस fuel टाइप की है उसके आधार पर Pollution certificate (PUC) का
50 से 80 रूपए लगता है.
ये भी देखे- घर बैठे Driving Licence कैसे बनाये, कम खर्चे में.
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Online Pollution
certificate (PUC) कैसे डाउनलोड करे?
अगर आपका Pollution
certificate (PUC) बन हुआ था जो की कही घूम या फिर खो गया है तो उसे फिर से डाउनलोड कर
सकते है. Online Pollution
certificate (PUC) डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पर जाये.
इस वेबसाइट पर अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर डाले.
रजिस्ट्रेशन और चेसीस नंबर आपके गाड़ी के registration certificate (RC) पर दिया गया
होता है. डालने के बाद PUC details पर क्लीक करे आपका Online Pollution certificate (PUC)
डाउनलोड हो जायेगा.
पूरा जानकारी के लिए निचे दिए गए विडियो जरुर देखे
उम्मीद करते है की मैंने जो भी जानकारी आपके साथ शेयर किया है वो
आपको पंसंद आया होगा और आपका जो भी सवाल है उसका जबाब मिल गया होगा. तो प्लीज शेयर
जरुर कर दे. और फिर भी आपको लगता है की मेरा कुछ सवाल है तो हमें कमेंट करके जरुर
बताये. मदद करने के पूरी कोशिश की जाएगी. धन्यवाद.
Nice article
ReplyDeleteThanks sir shearing this info
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