सूखाग्रस्त प्रखंडो मे इनपुट सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करे,कौन-कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, पैसे कैसे मिलेगे - Umesh Talks

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Wednesday, 25 September 2019

सूखाग्रस्त प्रखंडो मे इनपुट सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करे,कौन-कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, पैसे कैसे मिलेगे



नमस्ते मेरा नाम उमेश है और उमेश टॉक्स वेबसाइट पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है. आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे की बिहार सरकार ने 18 जिले के 102 प्रखंड के 896 पंचायत को सुखा ग्रस्त घोषित किया है, सुखा प्रभावित पंचायत के सभी परिवारों को सहायता राशी डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर करने को कहा है.  तो इस आर्टिकल में हम बात करंगे की कौन-कौन जिला इसमें शामिल है, किस तरह हमें सहायता राशी मिलेगी, कौन-कौन डाक्यूमेंट्स लगेगा, और कहा से आवेदन करना पड़ेगा. तो चलिए शुरुआत करते है.


कौन-कौन जिले को सुखाग्रस्त किया गया है घोषित?
  1. पटना के 17 प्रखंड के 135 पंचायत
  2. नालंदा के 12 प्रखंड के 75 पंचायत
  3. भोजपुर  के 2 प्रखंड के 14 पंचायत
  4. रोहतास के 1 प्रखंड के 1 पंचायत
  5. गया के 10 प्रखंड के 86 पंचायत
  6. नवादा के 9 प्रखंड के 118 पंचायत
  7. बैशाली के 10 प्रखंड के 140 पंचायत
  8. औरंगाबाद के 2 प्रखंड के 18 पंचायत
  9. बांका के 5 प्रखंड के 34 पंचायत
  10. अरवल के 2 प्रखंड के 8 पंचायत
  11. जहानाबाद के 6 प्रखंड के 56 पंचायत
  12. जमुई के 8 प्रखंड के 72 पंचायत
  13. मुंगेर के 4 प्रखंड के 18 पंचायत
  14. लखीसराय के 5 प्रखंड के 64 पंचायत
  15. शेखपुरा के 4 प्रखंड के 33 पंचायत
  16. मुजफ्फरपुर के 1 प्रखंड के 1 पंचायत
  17. दरभंगा के 1 प्रखंड के 1 पंचायत
  18. भागलपुर के 3 प्रखंड के 22 पंचायत 
सूखाग्रस्त प्रखंडो में इनपुट सब्सिडी के लिए कौन-कौन डाक्यूमेंट्स है जरुरी?
  1. किसान रजिस्ट्रेशन
  2. आधार कार्ड
  3. खेत की रसीद 
सुखाग्रस्त पंचायतो के परिवारों को कैसे मिलेगे पैसे?

सूखाग्रस्त प्रखंडो के अंतगर्त आपने वाले सभी लोगो को आवेदन करना होगा. आवेदन दो प्रकार से कर सकते है.

ऑनलाइन आवेदन हेतु  https://dbtagriculture.bihar.gov.in वेबसाइट पर बिहार सरकार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक जारी किया है. जहा आपको ऑनलाइन आवेदन के तहत अपनी सारी जानकारी जैसे की नाम, पिता का नाम, पता और अकाउंट नंबर देना है,  लेकिन ऑनलाइन आवेदन लिंक अभी बंद है.

ऑफलाइन आवेदन हेतु आपको अपने ब्लाक में जाना होगा. आपके पंचायत के कृषि सहायक से मिलना होगा. वो आपका फॉर्म जमा करेगे. ब्लाक में फॉर्म भरना चालू हो चूका है.


उसके बाद सहायता की राशी सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जायेगा. हलाकि आपका अकाउंट आधार के साथ साथ npci से लिंक होना चाहिए तभी सहायता राशी आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जायेगा. जिनका बैंक अकाउंट आधार और npci से लिंक नहीं है उन्हें पैसे लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

आधार और npci से बैंक अकाउंट कैसे लिंक करे निचे दिए गए विडियो में बताया गया है.


 सूखाग्रस्त प्रखंडो के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए https://dbtagriculture.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाये

 सूखाग्रस्त प्रखंडो के लिए इनपुट सब्सिडी


इस वेबसाइट पर जाने के बाद इस तरह का इंटरफ़ेस नजर आएगा जहा आप आपको सूखाग्रस्त प्रखंडो के लिए इनपुट सब्सिडी पर क्लीक करना होगा जो की अभी बंद है.

सूखाग्रस्त प्रखंडो के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करे?

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपने ब्लाक में जाये और अपने कृषि सलाहकार से मिले वो आपका फॉर्म जमा करगे. ब्लाक में फॉर्म भरना चालू हो चूका है.

स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी के लिए निचे दिए गए विडियो जरुर देखे.





उम्मीद करते है की मैंने जो भी जानकारी आपके साथ शेयर किया है वो आपको पंसंद आया होगा और आपका जो भी सवाल है उसका जबाब मिल गया होगा. तो प्लीज शेयर जरुर कर दे. और फिर भी आपको लगता है की मेरा कुछ सवाल है तो हमें कमेंट करके जरुर बताये. मदद करने के पूरी कोशिश की जाएगी. धन्यवाद.

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